मधेपुरा जिले के आलमनगर दक्षिण वार्ड-08 निवासी विनोद कुमार पासवान की नाबालिक पुत्री के अपहरण के मामले में खगड़िया जिला अंतर्गत पसराहा थाना बड़ी पैकांत निवासी जाटो दास के पुत्र रोहित राम को पॉस्को कोर्ट के विशेष जज अभिषेक कुणाल ने 6 साल सश्रम कारावास तथा 25 हजार का अर्थ दंड सुनाया।
वहीं कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। इस बाबत पॉस्को कोर्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार विजेता ने बताया कि विनोद कुमार पासवान की नाबालिक पुत्री 14 अगस्त 2021 की सुबह ट्यूशन पढ़ने गई थी। इसी बीच उसका अपहरण कर लिया गया। दिन भर खोजबीन किया तो शाम में पता चला कि खगड़िया जिला अंतर्गत पसराहा थाना के बड़ी पैकांत निवासी जाटो दास का पुत्र रोहित राम ने इस घटना को अंजाम दिया है।
रोहित इससे पूर्व उनकी पुत्री को संगीत सीखाने के लिए उनके घर आता था। इसी शक से वे लोग सुबह उसके निवास स्थान बड़ी पैकांत पहुंचे। उनके परिवार के सदस्यों को सारी घटना की जानकारी दिए तो बोला कि दो-तीन दिन में हम लोग से भी बात नहीं हो पा रही है। इसके बाद हम लोग निराश होकर लौट गए। इस मामले में रोहित राम का बहनोई व पुरैनी निवासी अजय राम का भी हाथ था।
अदालत ने सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के बाद रोहित को भादवि की धारा 363ए व पॉस्को एक्ट में 6 साल की सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस केस में बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता सदानंद यादव थे।
0 टिप्पणियाँ